ताजा खबर
अब फिर मुस्कुरा रहा है ध्यांश, अहमदाबाद विमान हादसे में मां ने बचाई थी जान   ||    एअर इंडिया हादसे में 166 परिवारों को मिला मुआवजा, टाटा ट्रस्ट देगा ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि   ||    रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दो साल पुरे हुए, मेकर्स ने वीडियो शेयर किया!   ||    दलाई लामा से मिल कर भावुक हुए सनी देओल!   ||    ललित पंडित की म्यूजिकल रोम-कॉम 'मन्नू क्या करेगा' में नजर आएंगे व्योम और साची बिंद्रा   ||    बॉर्डर 2 में वरुण धवन के ओपोजिट नजर आएगी मेधा राणा   ||    फ़्लैशबैक सीरीज़ वॉल्यूम 1- "मैं जट यमला पगला दीवाना" सांग को 50 साल पुरे हुए, ये आज भी हिट है!   ||    हमारी पहली खोज – वॉल्यूम 1: "भाई है" – फॉटी सेवन और बाली का देसी ब्रह्मांड का एंथम   ||    Indian Army Operartion Mahadev: कौन था लश्कर का कमांडर मूसा? जिसे भारतीय सुरक्षाबलों ने किया ढेर   ||    सुप्रीम कोर्ट का SIR पर रोक लगाने से इनकार, चुनाव आयोग से कहा- दस्तावेजों पर करें विचार   ||   

NPS धारकों को क्यों मिला पेंशन निकालने का अधिकार? जानें कैसे कर सकेंगे अप्लाई

Photo Source :

Posted On:Friday, January 19, 2024

देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। 1 फरवरी से नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम बदल रहे हैं। जिसके तहत अब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन फंड से आंशिक रिफंड कर सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। परिपत्र के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन का आंशिक रिफंड अब विभिन्न मानदंडों के तहत स्वीकार्य है।

पेंशन फंड का 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं

जानकारी के मुताबिक, पीएफआरडीए ने अपने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी पेंशनभोगी अपने पेंशन फंड का केवल 25 फीसदी ही निकाल सकता है. यहां अथॉरिटी ने आगे कहा कि इस निकासी में नियोक्ता की जमा राशि शामिल नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, ये निकासी केवल विशिष्ट कारणों से ही पेंशन फंड से की जा सकती है. आइए आपको बताते हैं कि ये इजाजत क्यों दी जाएगी.

इस कारण से अनुमति दी गई है

  • आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने या शुरू करने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं
  • बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं. इसमें कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी शामिल होगा।
  • किसी भी कौशल विकास पर व्यय हेतु
  • जमीन, घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण पर पेंशन निकालने की इजाजत होगी.
  • गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी रोग, बाईपास, मल्टीपल स्केलेरोसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि के लिए पैसा निकाला जा सकता है।
  • विकलांगता या किसी अन्य शारीरिक हानि के कारण होने वाले किसी भी चिकित्सा व्यय के लिए
  • बच्चों की शादी के खर्च के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं. इसमें कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चे भी शामिल होंगे.

पेंशन फंड में ऐसे करें आवेदन, जल्द निकलेगा पैसा

  • आंशिक रिफंड में आप सिर्फ 25 फीसदी पैसा ही निकाल सकते हैं.
  • इसके लिए आपको निकासी का कारण और शपथ पत्र देना होगा.
  • आपको यह स्वघोषित शपथ पत्र पेंशन कार्यालय में नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा।
  • यदि पेंशनभोगी बीमारी या किसी अन्य शारीरिक विकलांगता के कारण स्वयं नहीं आ सकता है, तो उसके स्थान पर परिवार का कोई सदस्य आकर यह दस्तावेज़ जमा कर सकता है।
  • पूरी रकम जमा करने से पहले विभाग इसे सत्यापित करने के लिए खाते में कुछ पैसे डालेगा और फिर पुष्टि मिलने के बाद पूरी रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी.


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.