अहमदाबाद न्यूज डेस्क: गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार को 158 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। इसके लिए सोला स्थित एसएएल इंस्टीट्यूट में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन के मुताबिक, इनमें से 126 लोगों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नागरिकता दी जाएगी, जबकि 32 लोगों का पंजीकरण कलेक्टर कार्यालय के जरिए किया गया है।
गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2016 और 2018 में जारी अधिसूचनाओं के जरिए जिला कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता देने का अधिकार सौंपा था। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जिला प्रशासन के मुताबिक, 2017 से 2025 के बीच अहमदाबाद जिले में 1,200 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाणपत्र जारी किए गए। कार्यक्रम में शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्य मंत्री दर्शना वाघेला, शहर के मेयर, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे।
पूर्व अग्निवीरों को गुजरात पुलिस में बिना लिखित परीक्षा मिलेगी भर्ती
इससे पहले उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने घोषणा की थी कि पूर्व अग्निवीरों को गुजरात पुलिस में बिना लिखित परीक्षा के सीधे भर्ती का मौका दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, सूरत दौरे के दौरान सांघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में देश की सीमाओं पर सेवा कर चुके अग्निवीर अब गुजरात पुलिस के साथ मिलकर राज्य की कानून-व्यवस्था मजबूत करने में योगदान देंगे। सीमा पर कठिन परिस्थितियों में काम करने का उनका अनुभव पुलिस बल के लिए उपयोगी होगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट, उम्र सीमा में 5 साल की राहत
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी है। इस तरह उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा, दोनों से राहत मिलेगी, जिससे पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया उनके लिए आसान हो जाएगी। इसके अलावा, अधिकतम आयु सीमा में भी पांच साल की छूट दी गई है।