ताजा खबर
भारत ने UN में उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां, कहा- आपके मंत्री ने स्वीकारा कि आतंकवाद को पैसा-प्रशिक्ष...   ||    POK में लॉन्चिंग पैड से बंकरों में पहुंचे आतंकी, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान   ||    Canada Elections: कनाडा में किस पार्टी की सरकार बनने के चांस, सर्वे में किसे मिल रही कितनी सीटें?   ||    चीन का पाकिस्तान के साथ होना क्यों हैरानी भरा नहीं, कैसे हैं दोनों के रिश्ते…   ||    पाकिस्तान PM किस बीमारी के चलते अस्पताल में दाखिल, हॉस्पिटल के गुप्त दस्तावेज से रिवील   ||    भारत के रुख से पाक पीएम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट   ||    29 अप्रैल का इतिहास: महत्वपूर्ण घटनाएँ और जश्न के पल   ||    Fact Check: पहलगाम हमले के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नहीं है ये वीडियो, जानें इसकी सच्चाई   ||    Parashurama Janmotsav 2025: भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव 29 अप्रैल को, जानें सब...   ||    IPL 2025: ‘कोई डर नहीं है, मैं बस गेंद देखता हूं’, धांसू शतक जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने दिया बड़...   ||   

गुजरात हाई कोर्ट ने 26 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी, कहा- महिला को अपने शरीर पर पूरा अधिकार

Photo Source : Law Trend

Posted On:Wednesday, November 6, 2024


अहमदाबाद न्यूज डेस्क: गुजरात हाई कोर्ट ने 26 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की गर्भपात की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता 17 सप्ताह से अधिक की गर्भवती थी और मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थी। पीड़िता ने गर्भपात कराने का अनुरोध किया था। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि महिला को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है और गर्भपात कराने का निर्णय पूरी तरह से महिला का व्यक्तिगत अधिकार है।

पीड़िता के वकील के साथ अहमदाबाद के सोला हाई कोर्ट पुलिस स्टेशन में बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने कोर्ट में अपनी पहचान पेश की और गर्भपात करने की इच्छा जताई। कोर्ट ने सोला सिविल अस्पताल को मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया।

मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता 17 हफ्ते 4 दिन की गर्भवती है और रिपोर्ट सामान्य आई है। इसके बाद, हाई कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही, भ्रूण के ऊतकों के डीएनए को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में संरक्षित करने के लिए एफएसएल को भेजने का आदेश भी दिया गया।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.