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गिफ्ट सिटी में शराब नियमों में ढील, अब बाहरी लोगों को परमिट की जरूरत नहीं

Photo Source : Google

Posted On:Tuesday, December 23, 2025

अहमदाबाद न्यूज डेस्क: गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी को लेकर शराब सेवन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब गुजरात या भारत के बाहर से आने वाले गैर-निवासी लोगों को शराब पीने के लिए किसी भी तरह का परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य गृह विभाग ने 20 दिसंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के तहत गिफ्ट सिटी में चिन्हित होटल और रेस्टोरेंट में सिर्फ वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन किया जा सकेगा।

सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, “एक्सटर्नल पर्सन” यानी गुजरात के बाहर के लोग और विदेशी नागरिक अब गिफ्ट सिटी में बिना किसी अस्थायी परमिट के शराब पी सकेंगे। पहले इसके लिए अस्थायी परमिट लेना अनिवार्य था, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हालांकि यह सुविधा केवल गिफ्ट सिटी के तयशुदा परिसरों तक ही सीमित रहेगी और राज्य के बाकी हिस्सों में शराबबंदी के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।

गौरतलब है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जहां शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन साल 2023 में गिफ्ट सिटी को विशेष छूट दी गई थी, जिसके तहत सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सीमित शर्तों के साथ शराब की अनुमति मिली थी। अब नए बदलावों के बाद नियमों को और आसान बना दिया गया है, ताकि बाहरी लोगों को किसी तरह की अतिरिक्त प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से गिफ्ट सिटी की अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी। विदेशी कंपनियों, वैश्विक निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए यह सुविधा कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाएगी। इससे गिफ्ट सिटी को दुबई और सिंगापुर जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों के बराबर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार ने साफ किया है कि यह छूट केवल गिफ्ट सिटी तक ही सीमित रहेगी, ताकि राज्य की शराबबंदी नीति पर कोई असर न पड़े।


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