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एक्सपायर्ड और खराब खाने का सामान बेचने पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, ई-कॉमर्स कंपनी पर ठोका 6 लाख का जुर्माना

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Posted On:Friday, May 1, 2026

ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स के इस दौर में सुविधा के साथ-साथ धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्राहकों को एक्सपायर्ड और घटिया गुणवत्ता का सामान बेचने वाली कंपनियों पर नकेल कसते हुए देश के शीर्ष खाद्य नियामक FSSAI ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। हाल ही में एक प्रमुख -कॉमर्स कंपनी द्वारा फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए 6 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उन कंपनियों के लिए चेतावनी है जो तेज डिलीवरी के नाम पर गुणवत्ता और मानक से समझौता करती हैं।

यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब उपभोक्ताओं ने लगातार खराब खाने और एक्सपायरी डेट निकल चुके उत्पादों की शिकायतें दर्ज कराईं। आईपीएस अधिकारी देवेश कुमार महला के नेतृत्व में चली सघन जांच के बाद यह पाया गया कि कंपनी के वेयरहाउस और डिलीवरी चेन में 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006' की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। मामला गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला आयुक्त (ADC) कोर्ट पहुंचा, जहाँ सबूतों के आधार पर कंपनी को दोषी पाते हुए उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि डिजिटल बिजनेस में मुनाफे से ऊपर नागरिकों का स्वास्थ्य होना चाहिए।

जुर्माने के साथ-साथ FSSAI ने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कंपनियों को केवल अपने लाइसेंस को अपडेट रखना होगा, बल्कि हर उत्पाद की लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की स्पष्ट जानकारी ऐप पर देनी अनिवार्य होगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई भी कंपनी बिना उचित मानक के खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करती पाई गई, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ जेल भेजने जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है


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