ताजा खबर
दीपिका-रणवीर ने दिवाली पर बेटी 'दुआ' का चेहरा दिखाया, तस्वीरों ने इंटरनेट पर जीत लिया दिल   ||    कार्तिक आर्यन के दिवाली गिफ्ट ने जीता दिल: ‘चटोरी’ की एंट्री से फैन्स हुए फिदा!   ||    प्रभास की नई फिल्म का टीज़र पोस्टर रिलीज़   ||    "इक कुड़ी" का ट्रेलर रिलीज़: शहनाज़ गिल की एक सशक्त और संवेदनशील कहानी की झलक   ||    राणीप में पिता ने झगड़े के बाद पुत्र की दीपावली पर धारदार हथियार से हत्या की   ||    अहमदाबाद: शक में पति ने फास्ट फूड मैनेजर की चाकू मारकर हत्या की   ||    अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा ज़मीन सौदा, लुलु ग्रुप ने 519 करोड़ में खरीदा प्लॉट   ||    मांचा मस्जिद तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा— नगर निगम जनहित में कर रहा काम   ||    पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 6 लोगों की मौत, मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल   ||    'हम जवाब देना जानते हैं', तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद PAK को अफगानिस्तान की चेतावनी   ||   

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान गलत, ऐसा करके आप कर रहे परजीवियों की जमात खड़ी, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Wednesday, February 12, 2025

मुंबई, 12 फरवरी, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, 'लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इन लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बजाय, क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ड मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब 6 हफ्ते बाद दोबारा इस याचिका पर सुनवाई होगी। बेंच ने केंद्र से कहा, हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं।

कोर्ट ने केंद्र से पूछा, बेंच ने केंद्र से पूछा कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पूरा होगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप केंद्र से इसका जवाब मांगिए और हमें बताइए। केंद्र ने कहा, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र जल्द इस मिशन को पूरा करेगा, इसमें शहरी बेघरों के लिए घर जैसी व्यवस्था और कई अन्य मसले शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन और शहरी बेघर लोगों को आश्रय देने की योजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बताया कि सरकार सुनिश्चित करें कि जो आंकड़े दिए गए हैं, वे वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रोसेस में है, जो शहरी गरीबों और बेघर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से यह भी जांचने को कहा है कि इस योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा और इसके तहत कौन-कौन से पहलू शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जब तक नई योजना लागू नहीं हो जाती, तब तक क्या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जारी रहेगा।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.