ताजा खबर
राणीप में पिता ने झगड़े के बाद पुत्र की दीपावली पर धारदार हथियार से हत्या की   ||    अहमदाबाद: शक में पति ने फास्ट फूड मैनेजर की चाकू मारकर हत्या की   ||    अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा ज़मीन सौदा, लुलु ग्रुप ने 519 करोड़ में खरीदा प्लॉट   ||    मांचा मस्जिद तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा— नगर निगम जनहित में कर रहा काम   ||    पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 6 लोगों की मौत, मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल   ||    'हम जवाब देना जानते हैं', तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद PAK को अफगानिस्तान की चेतावनी   ||    दिल्ली में सांसदों के फ्लैट्स में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियाें ने पाया काबू   ||    महाराष्ट्र के नंदुरबार में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत और कई घायल   ||    'चुटकी में रुकवा सकता हूं अफगानिस्तान-पाकिस्तान की जंग', डोनल्ड ट्रंप का दावा   ||    IPS पूरन कुमार ने सुसाइड नोट कितने लोगों को भेजा, वसीयत में क्या लिखा था? लैपटॉप की जांच में जुटी SI...   ||   

राजकीय अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का विशेषाधिकार, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Wednesday, April 2, 2025

मुंबई, 02 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राजस्थान हाईकोर्ट में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर एकलपीठ द्वारा स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका को खंडपीठ ने निस्तारित कर दिया। आज मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि राजकीय अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का विशेषाधिकार हैं। दरअसल, 16 मार्च को एकलपीठ ने हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की सहमति के बाद भी अधिवक्ता ब्रह्मानंद सांदू की राजकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त को लेकर निर्णय नहीं लेने पर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्वप्रेरणा से याचिका दायर की थी। वहीं स्पष्टीकरण देने के लिए प्रमुख शासन सचिव विधि को तलब किया था।

अदालत ने आदेश में कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है और ऐसे में इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है। अदालत ने अधिवक्ता सांदू को छूट दी है कि वे चाहे तो इस संबंध में अलग से सर्विस रिट पेश कर सकते हैं। अधिवक्ता सांदू ने कहा कि मार्च 2024 में उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और तब उन्हें पता चला था कि राज्य सरकार ने उनका नाम जयपुर पीठ में जीए-एएजी पद के लिए तय किया है। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से भी माना कि उनके नाम की सहमति दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार के पास अधिकार सुरक्षित हैं। इस पर अदालत ने प्रकरण को निस्तारित कर दिया।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.