ताजा खबर
भारत ने UN में उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां, कहा- आपके मंत्री ने स्वीकारा कि आतंकवाद को पैसा-प्रशिक्ष...   ||    POK में लॉन्चिंग पैड से बंकरों में पहुंचे आतंकी, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान   ||    Canada Elections: कनाडा में किस पार्टी की सरकार बनने के चांस, सर्वे में किसे मिल रही कितनी सीटें?   ||    चीन का पाकिस्तान के साथ होना क्यों हैरानी भरा नहीं, कैसे हैं दोनों के रिश्ते…   ||    पाकिस्तान PM किस बीमारी के चलते अस्पताल में दाखिल, हॉस्पिटल के गुप्त दस्तावेज से रिवील   ||    भारत के रुख से पाक पीएम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट   ||    29 अप्रैल का इतिहास: महत्वपूर्ण घटनाएँ और जश्न के पल   ||    Fact Check: पहलगाम हमले के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नहीं है ये वीडियो, जानें इसकी सच्चाई   ||    Parashurama Janmotsav 2025: भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव 29 अप्रैल को, जानें सब...   ||    IPL 2025: ‘कोई डर नहीं है, मैं बस गेंद देखता हूं’, धांसू शतक जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने दिया बड़...   ||   

राजकीय अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का विशेषाधिकार, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Wednesday, April 2, 2025

मुंबई, 02 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राजस्थान हाईकोर्ट में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर एकलपीठ द्वारा स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका को खंडपीठ ने निस्तारित कर दिया। आज मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि राजकीय अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का विशेषाधिकार हैं। दरअसल, 16 मार्च को एकलपीठ ने हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की सहमति के बाद भी अधिवक्ता ब्रह्मानंद सांदू की राजकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त को लेकर निर्णय नहीं लेने पर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्वप्रेरणा से याचिका दायर की थी। वहीं स्पष्टीकरण देने के लिए प्रमुख शासन सचिव विधि को तलब किया था।

अदालत ने आदेश में कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है और ऐसे में इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है। अदालत ने अधिवक्ता सांदू को छूट दी है कि वे चाहे तो इस संबंध में अलग से सर्विस रिट पेश कर सकते हैं। अधिवक्ता सांदू ने कहा कि मार्च 2024 में उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और तब उन्हें पता चला था कि राज्य सरकार ने उनका नाम जयपुर पीठ में जीए-एएजी पद के लिए तय किया है। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से भी माना कि उनके नाम की सहमति दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार के पास अधिकार सुरक्षित हैं। इस पर अदालत ने प्रकरण को निस्तारित कर दिया।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.