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दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्तें, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Wednesday, October 15, 2025

मुंबई, 15 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति सीमित समय के लिए दी गई है, जिसके तहत लोग 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे चला सकेंगे। इस दौरान सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक यानी कुल तीन घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अदालत संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहती है ताकि लोगों की भावनाओं के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और दिल्ली-NCR के राज्यों की ओर से दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की मांग की थी। इससे पहले, अदालत ने 10 अक्टूबर को इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी दिखाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि त्योहारों की खुशियां बनी रहें और साथ ही राजधानी स्वच्छ और हरित बने।

इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन यह छूट केवल उन निर्माताओं के लिए थी जिनके पास राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) की मंजूरी थी। अदालत ने तब यह भी कहा था कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, NCR में कोई भी पटाखा बेचा नहीं जाएगा। 12 सितंबर को अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि अगर दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं किया जाता। अदालत ने कहा था कि स्वच्छ हवा का अधिकार केवल दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को होना चाहिए।

इसी बीच, दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है। इसके तहत सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने, निर्माण मलबे का प्रबंधन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है, और आने वाले दिनों में इसके इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है।


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