ताजा खबर
अहमदाबाद में दर्जी की लापरवाही पर कोर्ट सख्त, महिला को मिला मुआवजा   ||    एयर इंडिया हादसे पर पहली बार बोले सीईओ, कहा – कंपनी की कार्यप्रणाली में नहीं थी कोई गलती   ||    रोमांटिक अंदाज़ में पुलकित सम्राट ने कृति खरबंदा का जन्मदिन मनाया   ||    फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ का पहला गाना ‘दादा किशन की जय’ रिलीज़   ||    ‘महाकाली’ टीज़र पोस्टर ने बढ़ाई सनसनी: प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली शक्तिशाली नायिका से ...   ||    सौंदर्या रजनीकांत की ‘प्रोडक्शन नंबर 4’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी   ||    जैकी श्रॉफ ने मनाई 'कॉल माई एजेंट: बॉलीवुड' की चौथी सालगिरह — याद किया पर्दे के पीछे का जादू   ||    दिल्ली में क्यों नहीं हो पाई आर्टिफिशियल बारिश? IIT कानपुर के निदेशक ने दिया जवाब   ||    जापान में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा युद्ध रोकने का अलाप, 7 नए विमानों के गिरने का किया दावा   ||    यूपी में गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान, सीएम योगी का बढ़ाए गन्ना के दाम, लाखों किसानों को मिलेगा फा...   ||   

हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे को दी मंजूरी तो मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Thursday, August 3, 2023

मुंबई, 3 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सेशन कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करने, यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा, न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पक्षकार के वकील मुमताज अहमद ने यह जानकारी दी। इससे पहले श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट पिटीशन दाखिल कर दी गई है। मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर किसी फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अगर हाईकोर्ट का आदेश नहीं रोकता है तो सर्वे शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। साथ ही, इस केस में बौद्ध समाज की भी एंट्री हो गई है। गुरु सुमित रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी उनका मठ है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं, जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं।

वहीं, DM एस. राजलिंगम ने पुष्टि की है की, हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर वाराणसी में ASI टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग भी हो चुकी है। वहीं, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू नहीं करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। 27 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही, ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवान सुरक्षा में तैनात हैं। पुलिस भी अलर्ट पर है। बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद, सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा, वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। ASI सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली 'शिवलिंग' वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे (मुस्लिम पक्ष) बार-बार आपत्ति जता रहे हैं। वे जानते हैं कि इसके बाद यह मस्जिद नहीं रहेगी और वहां भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही, किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ पहुंचीं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए इसे सत्य की जीत कहा। मंदिर गेट से शंखनाद किया। इस दौरान कहा कि वह जल्द ही आदिविश्ववेश्वर का जलाभिषेक करेंगी। त्रिशूल लेकर हर-हर महादेव का जयघोष किया।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.