ताजा खबर
अहमदाबाद की अत्रेय सोसाइटी में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए लोगों ने लगाई छलांग   ||    गुजरात में अहमदाबाद में बड़े बुलडोजर एक्शन में लल्लू बिहारी के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया गया   ||    IPL 2025: ऑरेंज कैप के लिए किंग कोहली और इस बल्लेबाज में जोरदार लड़ाई, हेजलवुड के पास पर्पल कैप   ||    वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी, एक वर्ल्ड कप में 5 शतक… रोहित शर्मा के इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टूटना अ...   ||    DC vs KKR: दो हार से परेशान दिल्ली को अगले मैच में नहीं मिलेगा Axar Patel का साथ? इंजरी पर आया बड़ा ...   ||    अच्छी शुरुआत के बाद दबाव में आया बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली बढ़त   ||    अंबुजा बनी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, 100 MTPA लिमिट को किया क्रॉस   ||    Akshaya Tritiya 2025: एक साल में सोने ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न, चांदी भी खूब चमकी   ||    30 अप्रैल का इतिहास: महत्वपूर्ण घटनाएँ और वैश्विक दृष्टिकोण   ||    Fact Check: पहलगाम हमले के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नहीं है ये वीडियो, जानें इसकी सच्चाई   ||   

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Sunday, June 23, 2024

मुंबई, 21 जून, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल के वकीलों ने इस पर कल यानी 24 जून को सुनवाई की मांग की है। दरअसल, 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला।

ED की ओर से ASG एसवी राजू की तरफ से दलील दी गई की, मुझे पूरी तरह से मामले पर बहस करने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दो से तीन दिनों का उचित समय नहीं दिया गया। ये गलत है। मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन निचली अदालत ने कहा कि आधे घंटे में सब खत्म कीजिए, क्योंकि वह फैसला सुनाना चाहती थीं। मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं। ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है क्योंकि यह PMLA की धारा 45 के प्रावधानों के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने हमारी बातें ठीक से नहीं सुनी। कोर्ट ने जवाब को यह कहते हुए नहीं देखा कि यह बहुत बड़ा है। इससे अधिक विकृत आदेश कोई नहीं हो सकता। ED ने गोवा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा अपराध की आय का इस्तेमाल करने के सबूत पेश किए हैं और 45 करोड़ रुपए का पता लगाया है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल थी। क्या संवैधानिक कुर्सी पर बैठे रहना जमानत का आधार है? इसका मतलब है कि हर मंत्री को जमानत मिलेगी। इससे ज्यादा विकृत बात कुछ नहीं हो सकती। आदेश पारित होने के बाद हमने ऊपरी अदालत का रुख करने के लिए निचली अदालत से 48 घंटे के लिए स्थगन का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

वहीं, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलील दी की अरविंद केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं मिला। जांच एजेंसी को सबूत खोजने के लिए किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। 'ऐलिस इन वंडरलैंड' की तरह ED का भी विकृति का अपना अर्थ है। उनके लिए, इसका मतलब है कि त्रुटि विकृति है और जब तक ईडी के हर तर्क को शब्दशः दोहराया नहीं जाता, तब तक यह विकृति है। ED का रुख है कि या तो मैं रास्ता दिखाऊंगा या फिर हाईवे। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में ED द्वारा उठाए गए सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ईडी संविधान का अनुच्छेद 21 ईडी का पालन नहीं करती, वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता नहीं देती। जिसके बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.