ताजा खबर
अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा ज़मीन सौदा, लुलु ग्रुप ने 519 करोड़ में खरीदा प्लॉट   ||    मांचा मस्जिद तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा— नगर निगम जनहित में कर रहा काम   ||    पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 6 लोगों की मौत, मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल   ||    'हम जवाब देना जानते हैं', तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद PAK को अफगानिस्तान की चेतावनी   ||    दिल्ली में सांसदों के फ्लैट्स में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियाें ने पाया काबू   ||    महाराष्ट्र के नंदुरबार में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत और कई घायल   ||    'चुटकी में रुकवा सकता हूं अफगानिस्तान-पाकिस्तान की जंग', डोनल्ड ट्रंप का दावा   ||    IPS पूरन कुमार ने सुसाइड नोट कितने लोगों को भेजा, वसीयत में क्या लिखा था? लैपटॉप की जांच में जुटी SI...   ||    फैक्ट चेक: राजस्थान के अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की मदद के लिए व्यवसायी ने भेजीं 1000 कारें? नहीं, ...   ||    मोजाम्बिक में बड़ा हादसा, समुद्र में नाव पलटने से तीन भारतीयों की मौत और 5 लापता   ||   

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोपों से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, पढ़ें SC ने क्या कहा?

Photo Source :

Posted On:Monday, October 13, 2025

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 'वोट चोरी' और व्यापक धांधली के लगाए गए आरोपों से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। यह याचिका बेंगलुरु सेंट्रल सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दायर की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के अधिकार क्षेत्र में आता है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठाने की सलाह दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "हमने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनीं। यह याचिका कथित तौर पर जनहित में दायर की गई है, लेकिन हम ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठा सकते हैं।"

याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए एडवोकेट रोहित पांडे ने अदालत को बताया कि इस संबंध में पहले ही चुनाव आयोग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया।

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कर्नाटक चुनाव में धांधली होने का दावा किया था। उन्होंने सीधे तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर 'वोट चोरी' करने का गंभीर आरोप लगाया था।

राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया था। चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी करते हुए उन्हें सात दिनों के भीतर अपने आरोपों के समर्थन में एक हलफनामा (affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि यदि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके आरोपों को स्वयं ही निराधार (baseless) मान लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल अक्सर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी विवादों और धांधली के आरोपों की जांच और निपटान प्राथमिक तौर पर संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग का दायित्व है। याचिका खारिज होने से अब गेंद फिर से चुनाव आयोग के पाले में चली गई है।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.