ताजा खबर
अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा ज़मीन सौदा, लुलु ग्रुप ने 519 करोड़ में खरीदा प्लॉट   ||    मांचा मस्जिद तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा— नगर निगम जनहित में कर रहा काम   ||    पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 6 लोगों की मौत, मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल   ||    'हम जवाब देना जानते हैं', तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद PAK को अफगानिस्तान की चेतावनी   ||    दिल्ली में सांसदों के फ्लैट्स में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियाें ने पाया काबू   ||    महाराष्ट्र के नंदुरबार में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत और कई घायल   ||    'चुटकी में रुकवा सकता हूं अफगानिस्तान-पाकिस्तान की जंग', डोनल्ड ट्रंप का दावा   ||    IPS पूरन कुमार ने सुसाइड नोट कितने लोगों को भेजा, वसीयत में क्या लिखा था? लैपटॉप की जांच में जुटी SI...   ||    फैक्ट चेक: राजस्थान के अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की मदद के लिए व्यवसायी ने भेजीं 1000 कारें? नहीं, ...   ||    मोजाम्बिक में बड़ा हादसा, समुद्र में नाव पलटने से तीन भारतीयों की मौत और 5 लापता   ||   

करूर भगदड़ की होगी CBI जांच, SC का आदेश; एक्टर विजय की रैली में हुई थी 41 लोगों की मौत

Photo Source :

Posted On:Monday, October 13, 2025

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी की रैली के दौरान हुई दुखद भगदड़ (Karur Stampede) में 41 लोगों की मौत के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। तमिलनाडु सरकार और मद्रास हाईकोर्ट की शुरुआती कार्रवाई के बाद, यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब यह मामला पहले से ही मदुरै कोर्ट में चल रहा था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप क्यों किया और एकल पीठ ने जांच का आदेश कैसे दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार से भी तीखे सवाल पूछे हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि करूर में जगह की कमी का हवाला देते हुए 10 अक्टूबर को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) को रैली की अनुमति नहीं दी गई थी, तो फिर 27 अक्टूबर को विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) को उसी स्थान पर रैली की अनुमति कैसे दे दी गई।

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने मद्रास हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा, "मैंने अपने 15 साल के करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि जो मामला डिवीजन बेंच में चल रहा है, उस पर मद्रास हाईकोर्ट की एक जज की बेंच ने SIT जांच का आदेश कैसे दे दिया?"

CBI जांच के साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच पर नजर रखने के लिए एक तीन-सदस्यीय निगरानी समिति (Monitoring Committee) का गठन करने का भी आदेश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी करेंगे। उनके अलावा, इस कमेटी में तमिलनाडु कैडर के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) रैंक के दो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी भी शामिल होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह कमेटी सीबीआई जांच की निगरानी करेगी और साथ ही भगदड़ के कारणों की भी जांच करेगी। कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह जरूरत पड़ने पर किसी भी समय सीधे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकती है। इसके अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को हर महीने अपनी जांच रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश करनी होगी।

करूर भगदड़ की घटना तब हुई जब अभिनेता विजय की रैली में अचानक भगदड़ मच गई, जिससे 41 लोगों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार, रैली स्थल की क्षमता केवल 10 हजार लोगों की थी, जबकि रैली में लगभग 30 हजार लोग जमा हो गए थे। रैली का समय सुबह के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन विजय सात घंटे की देरी से शाम को पहुँचे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई और यह दुखद हादसा हुआ। हादसे की सटीक वजह अभी भी जांच का विषय बनी हुई है।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.