ताजा खबर
भारत ने UN में उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां, कहा- आपके मंत्री ने स्वीकारा कि आतंकवाद को पैसा-प्रशिक्ष...   ||    POK में लॉन्चिंग पैड से बंकरों में पहुंचे आतंकी, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान   ||    Canada Elections: कनाडा में किस पार्टी की सरकार बनने के चांस, सर्वे में किसे मिल रही कितनी सीटें?   ||    चीन का पाकिस्तान के साथ होना क्यों हैरानी भरा नहीं, कैसे हैं दोनों के रिश्ते…   ||    पाकिस्तान PM किस बीमारी के चलते अस्पताल में दाखिल, हॉस्पिटल के गुप्त दस्तावेज से रिवील   ||    भारत के रुख से पाक पीएम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट   ||    29 अप्रैल का इतिहास: महत्वपूर्ण घटनाएँ और जश्न के पल   ||    Fact Check: पहलगाम हमले के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नहीं है ये वीडियो, जानें इसकी सच्चाई   ||    Parashurama Janmotsav 2025: भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव 29 अप्रैल को, जानें सब...   ||    IPL 2025: ‘कोई डर नहीं है, मैं बस गेंद देखता हूं’, धांसू शतक जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने दिया बड़...   ||   

Crime News: संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Photo Source :

Posted On:Friday, September 15, 2023

जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई. मामले की जांच कर रही एसआईटी के साथ पीड़ित महिला कोच के वकील ने जमानत का विरोध किया. अभियोजक कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर लिखित जवाब दाखिल किया और इसे खारिज करने की मांग की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि संदीप सिंह ने जानबूझकर मामले से जुड़े तथ्य छुपाए. इसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो जांच एजेंसी को प्रभावित कर सकती है और सही तथ्यों को निर्धारित करने में मदद नहीं कर सकती है।

यदि मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो इसका असर मुकदमे पर भी पड़ सकता है। साथ ही पीड़ित को आरोप वापस लेने के लिए भी प्रभावित किया जा सकता है. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया.याचिका के विरोध में कहा गया है कि आरोपी पुलिस की सूचना के बाद 7 जनवरी, 10 फरवरी, 2 जून और 2 अगस्त को पुलिस जांच में शामिल हुए. आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान और जांच में सामने आए तथ्यों में विरोधाभास होने पर पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की, लेकिन आरोपी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद 5 मई को आवेदन का निस्तारण कर दिया गया.

क्या बात है

26 दिसंबर, 2022 को एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोपों में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने 31 दिसंबर को सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले में एसआईटी जांच के बाद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ दी. 25 अगस्त को दर्ज मामले में एसआईटी की ओर से आठ महीने बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिस पर 16 सितंबर को सुनवाई होनी है.


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.